प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक माना है।
यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। न्यायालय ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई होने तक सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।
मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है। तब तक सरकार का संबंधित आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। इस फैसले को पंचायत व्यवस्था से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद प्रदेश भर के ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों की नजर अब 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी, जिसमें मामले पर विस्तृत बहस होगी।

