लखनऊ, 11 जुलाई 2025 | आवाज़ न्यूज़ ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025-26 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचन नामावली (मतदाता सूची) के वृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 18 जुलाई 2025 से होगी और अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह द्वारा जारी इस अधिसूचना में बताया गया है कि यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Z और उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया में राज्य के समस्त त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जाएगा।
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🔷 पुनरीक्षण कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:
क्रम कार्यक्रम का विवरण अवधि
1 किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग को किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित किए जाने या हटाने की स्थिति में विलय/विभाजन एवं मतदाता सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही 18 जुलाई 2025 से 13 अगस्त 2025 तक
2 बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना, सत्यापन व पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करना 14 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक
3 ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 14 अगस्त 2025 से 22 सितंबर 2025 तक
4 ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का बीएलओ द्वारा सत्यापन 23 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक
5 निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर संशोधन एवं पांडुलिपियों का निर्माण 30 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक
6 पांडुलिपियों का कंप्यूटरीकरण 7 अक्टूबर 2025 से 24 नवम्बर 2025 तक
7 मतदाता सूची का स्थानवार विभाजन व मतदान केंद्रों की जानकारी अपडेट 25 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक
8 अंतिम मतदाता सूची आदेश का प्रकाशन 5 दिसम्बर 2025
9 अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का प्रकाशन 6 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक
10 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं का समावेश 6 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक
11 दावे व आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसम्बर 2025 से 19 दिसम्बर 2025 तक
12 निस्तारण उपरांत पांडुलिपियां तैयार करना 20 दिसम्बर 2025 से 23 दिसम्बर 2025 तक
13 अद्यतन सूची का कंप्यूटरीकरण 24 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक
14 मतदान केंद्रवार मतदाता सूची की छपाई, फोटो प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग आदि 9 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक
15 निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026
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📌 विशेष निर्देश:
यह प्रक्रिया प्रत्येक ज़िले के ज़िलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), तथा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की देखरेख में संचालित होगी।
पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी व्यापक रूप से स्थानीय समाचार पत्रों, प्रचार माध्यमों और ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना पटों पर चस्पा की जाएगी।
कार्यवाही के दौरान रविवार अथवा सार्वजनिक अवकाशों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
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🧾 उल्लेखनीय तथ्य:
✅ 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
✅ मतदाता सूची का निर्माण पूर्णत: डिजिटलीकृत एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा।
✅ प्रत्येक मतदाता को उनके नाम, फोटो, केंद्रवार जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी।