जौनपुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
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सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना आवश्यक है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो तथा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि बीएलओ अपने-अपने बूथ पर घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे, जिससे कोई पात्र व्यक्ति छूट न पाए।
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गणना प्रपत्रों के मुद्रण, वितरण व संग्रहण के दिए निर्देश
डीएम ने सभी ईआरओ/एईआरओ को निर्देशित किया कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान और संग्रहण कार्य समय से पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट, शिफ्टेड और मृत मतदाताओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए।
साथ ही सभी मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले ही संभावित बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
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विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का समय-निर्धारण
डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी —
🗓️ 3 नवम्बर 2025 तक: तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण
🏠 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण व संग्रहण
📜 9 दिसम्बर 2025: प्रारंभिक मतदाता सूची (ड्राफ्ट) का प्रकाशन
📆 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक: दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि
🔍 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक: सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण प्रक्रिया
🗳️ 7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
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ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
डीएम ने बताया कि शहरी और अस्थायी प्रवासी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं।
इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पोर्टल पर डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
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दिव्यांगों और वृद्धों के लिए विशेष सुविधा
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वृद्ध, दिव्यांग, बीमार एवं निर्धन व्यक्तियों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
इसके लिए स्वयंसेवकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।
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कार्यशाला में दी गई प्रशिक्षण जानकारी
बैठक के बाद आयोजित कार्यशाला में ईआरओ/एईआरओ को गणना प्रपत्र, दस्तावेजों की सूची एवं दायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी राम अक्षयबर चौहान, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, सभी ईआरओ/एईआरओ, तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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