Jaunpur News: अटाला मस्जिद प्रकरण में कोर्ट ने विपक्षी को 2 जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का दिया समय

Neeraj Yadav Swatantra
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Jaunpur News: अटाला मस्जिद प्रकरण में कोर्ट ने विपक्षी को 2 जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का दिया समय


जौनपुर, 6 अप्रैल 2025 — चर्चित अटाला मस्जिद विवाद मामले में शनिवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुधा शर्मा की अदालत में पत्रावली पेश हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से मांग की कि विपक्षी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से मौजूद रहने के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं, जिससे मुकदमे को वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाए और विपक्षी का अवसर समाप्त कर दिया जाए।


विपक्षी पक्ष ने इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में सभी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस पर वादी पक्ष ने आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम आदेश, फाइनल आदेश या सर्वे आदेश के पालन से रोक की बात कही है, ना कि सभी कार्यवाहियों पर।


कोर्ट ने मामले में विपक्षी को आपत्ति दाखिल करने के लिए अगली तिथि 2 जुलाई 2025 निर्धारित की है।


क्या है मामला?


यह वाद स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दायर किया गया है। उन्होंने कोर्ट में दावा किया है कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटाला देवी की मूर्ति की स्थापना कर वहां एक मंदिर का निर्माण कराया था, जहां सनातन धर्म के अनुयायी पूजा और कीर्तन करते थे।


वादी के अनुसार, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर आक्रमण कर मंदिर की संरचना को आंशिक रूप से ध्वस्त कराया और मंदिर के खंभों पर मस्जिद का ढांचा बनवा दिया, जो आज अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वादी पक्ष का दावा है कि वहां आज भी हिंदू स्थापत्य और वास्तुकला के अवशेष मौजूद हैं और सनातन धर्म के लोगों को वहां पूजा-कीर्तन का अधिकार मिलना चाहिए।


ऐतिहासिक साक्ष्य


वादी ने इतिहासकार अबुल फजल की रचना आईन-ए-अकबरी सहित कई दस्तावेजों का हवाला दिया है, जिसमें अटाला देवी मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की गई है।


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