जौनपुर की पाक्सो अदालत का फैसला, सुजानगंज थाना क्षेत्र का मामला
आवाज़ न्यूज़ ब्यूरो | जौनपुर
जौनपुर। जिले की पाक्सो (POCSO) अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजीव कुमार दुबे को दोषी करार देते हुए 20 वर्षों के सश्रम कारावास और ₹55,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को सुनाया।
📌 मामला:
पीड़िता की मां ने 5 अक्टूबर 2021 को सुजानगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 सितंबर 2021 को उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव के ही संजीव कुमार दुबे उर्फ संजू, निवासी सखवट, थाना सुजानगंज, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। कई दिनों की तलाश के बाद जब लड़की बरामद हुई, तो उसने दुष्कर्म की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।
👨⚖️ अदालती कार्यवाही:
सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय एवं कमलेश राय, जबकि निजी अधिवक्ता के रूप में सुजीत वर्मा और कमलेश यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
📜 सजा का विवरण:
20 वर्ष का सश्रम कारावास
₹55,000 का आर्थिक दंड
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से एक बड़ी हिस्सेदारी पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।