आवाज़ न्यूज़ | जौनपुर
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने छह वर्ष पुराने नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ अश्लील हरकत के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार, मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी लगभग 16½ वर्षीय पुत्री
31 जुलाई 2019 की शाम करीब 7 बजे घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय दो युवक मुंह बांधे हुए आए और लड़की का जबरन अपहरण कर ले गए।
पीड़िता के पिता के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने फोन करके सुमित मोदनवाल नामक युवक को बुलाया। सुमित ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की और इसके बाद उसे जबरदस्ती एक चारपहिया वाहन की डिग्गी में डालकर ले गए। बाद में उसे भंडारी रेलवे स्टेशन के अंडर ब्रिज के पास अंधेरे में फेंककर आरोपी फरार हो गए।
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