Jaunpur News खुटहन थानाध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब, 30 जून को होगी अगली सुनवाई

Neeraj Yadav Swatantra
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खुटहन थानाध्यक्ष को कोर्ट ने किया तलब, 30 जून को होगी अगली सुनवाई



जौनपुर: आवाज़ न्यूज़

अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (कक्ष-15) यतेंद्रपाल सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में कार्रवाई न करने पर खुटहन थानाध्यक्ष को तलब किया है। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और धारा 82 की कार्यवाही को क्रियान्वित न करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह आदेश दिया।


इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जून 2025 तय की गई है। साथ ही एसपी जौनपुर को आदेश दिया गया है कि वे कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट की तामीला सुनिश्चित करें।


मामला क्या है?


यह मामला जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के जौंकाबाद गांव निवासी प्रेमचंद्र तिवारी से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अठगवा गांव निवासी रवींद्र मिश्रा से उधार में पैसे लिए थे। उधारी के भुगतान के लिए प्रेमचंद्र ने रवींद्र को एक बैंक चेक दिया, लेकिन खाते में धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।


कोर्ट की कार्रवाई


पीड़ित रवींद्र मिश्रा ने प्रतापगढ़ न्यायालय में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने कई बार आरोपी को समन भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट और धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए।


हालांकि, इन आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने खुटहन थानाध्यक्ष की लापरवाही मानते हुए उन्हें 30 जून 2025 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।


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