Jaunpur News जौनपुर: भूमि विवाद में दो बहनों की हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Neeraj Yadav Swatantra
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जौनपुर: भूमि विवाद में दो बहनों की हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने चार वर्ष पूर्व हुए एक भूमि विवाद में दो सगी बहनों की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला सिकरारा थाना क्षेत्र के चर्चित कुकुरिहाँवा हत्याकांड में आया है।


📌 क्या है पूरा मामला?


अभियोजन के अनुसार, कुकुरिहाँवा गांव निवासी जतिन पांडेय ने 18 नवंबर 2021 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि सुबह करीब 11:30 बजे उसके पट्टीदार आशीष पांडेय व उनकी पत्नी ममता पांडेय उसके पैतृक जमीन पर बिना बंटवारा किए शौचालय का निर्माण करवा रहे थे। इसका विरोध जतिन की बहनों पूर्णिमा व अंतिमा ने किया।


इस विवाद के दौरान आक्रोशित आशीष ने बांका से और ममता ने फावड़े से हमला कर दोनों बहनों को बुरी तरह घायल कर दिया। गंभीर चोटों के कारण दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई।


👩‍⚖️ अदालत का फैसला


घटना की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी दंपति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


यह फैसला जौनपुर जिले में भूमि विवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं पर नज़ीर के रूप में देखा जा रहा है।


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