आवाज़ न्यूज़, जौनपुर।
अपर जिलाधिकारी (वि/रा) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण कार्य 19 अगस्त 2025 से प्रारम्भ हो गया है। इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के नामों की जांच करेंगे तथा नए नाम जोड़ने, गलत प्रविष्टियों को संशोधित करने और मृत अथवा अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने का कार्य करेंगे।
कौन करा सकता है नामांकन?
प्रदेश के वे सभी अर्ह भारतीय नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो सामान्य रूप से अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करते हैं, निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। हालांकि निम्न स्थिति वाले नागरिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकते—
जो भारत के नागरिक न हों।
जिनको सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो।
जो निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण अथवा अपराधों के कारण मताधिकार से वंचित हों।
क्यों जरूरी है नाम जुड़वाना?
अधिकारियों का कहना है कि त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र की नींव है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका तथा उसके परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। यदि किसी नाम या विवरण में संशोधन अथवा विलोपन आवश्यक हो तो इसकी सूचना बीएलओ को अवश्य दें।
शिकायत कहां करें?
यदि 30 अगस्त 2025 तक आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में बीएलओ न पहुंचे या कोई समस्या उत्पन्न हो तो संबंधित व्यक्ति तुरंत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), अपर जिलाधिकारी (वि/रा), उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।