आवाज़ न्यूज़ संवाददाता | जौनपुर
जौनपुर की अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को बाल अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 अप्रैल 2021 को खुटहन थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने जांच कर साक्ष्य एकत्रित किए और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नितिन तिवारी निवासी मेढ़ा, थाना खुटहन को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश के अनुसार अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया। वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश है कि ऐसे मामलों में कानून किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतता।
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