उत्तर प्रदेश। प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए सितंबर माह के खाद्यान्न वितरण को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग ने आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)-2013 के तहत माह सितंबर 2026 के सापेक्ष आवंटित गेहूं और चावल का वितरण प्रदेश में 10 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 के बीच कराया जाएगा।
खाद्य आयुक्त कार्यालय, लखनऊ की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
निर्देश के अनुसार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक निर्धारित अवधि के दौरान अपनी संबंधित उचित दर की दुकान से आवंटित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

