जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट, जानलेवा हमले और अन्य आरोपों से जुड़े मुकदमे में वांछित चल रहे दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपित शाहाबुद्दीनपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों को फतेहगढ़ रोड से गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अंजनी मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुभाष चंद्र मिश्रा और धर्मेंद्र मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा, निवासी ग्राम शाहाबुद्दीनपुर, थाना खुटहन, जौनपुर के रूप में हुई है।
### किन धाराओं में दर्ज है मुकदमा?
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपितों के खिलाफ खुटहन थाने में मुकदमा संख्या 316/26 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 333, 352, 351(3) और 324(4) के तहत दर्ज है।
मुकदमे में बलवा, गैरकानूनी जमावड़े के साझा उद्देश्य के तहत किए गए अपराध, जानबूझकर चोट पहुंचाने, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने की तैयारी, शांति भंग कराने के इरादे से अपमान, आपराधिक धमकी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल हैं।
### क्या कहती हैं मुकदमे की धाराएं?
**धारा 191(2) और 191(3) बीएनएस:** गैरकानूनी जमावड़े द्वारा बलवा करने से संबंधित प्रावधान हैं। धारा 191(3) में घातक हथियार या ऐसी वस्तु के साथ बलवा करने का प्रावधान शामिल है, जिससे हथियार के रूप में इस्तेमाल होने पर मृत्यु होने की आशंका हो।
**धारा 190 बीएनएस:** गैरकानूनी जमावड़े के साझा उद्देश्य को पूरा करने के दौरान किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए जमावड़े के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी से संबंधित है।
**धारा 115(2) बीएनएस:** जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
**धारा 109(1) बीएनएस:** हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधान है।
**धारा 333 बीएनएस:** चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के साथ घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने से संबंधित है।
**धारा 352 बीएनएस:** जानबूझकर अपमान करने और इस तरह उकसाने से संबंधित है, जिससे शांति भंग होने या कोई अन्य अपराध होने की आशंका हो।
**धारा 351(3) बीएनएस:** गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान है, जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने जैसी धमकियां शामिल हो सकती हैं।
**धारा 324(4) बीएनएस:** संपत्ति को नुकसान पहुंचाने यानी शरारतपूर्ण कृत्य (मिसचीफ) से संबंधित प्रावधान है। इसकी लागू उपधारा के तहत नुकसान की प्रकृति और मात्रा के आधार पर दंड का प्रावधान होता है।
### पुलिस अभियान के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में खुटहन पुलिस टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर दोनों को न्यायालय भेज दिया गया। मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

