Ghazipur News गाजीपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

Neeraj Yadav Swatantra
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गाजीपुर (न्यायालय समाचार) – जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।


2018 में हुआ था मामला दर्ज


यह मामला 13 मार्च 2018 का है, जब गहमर थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता सेना में तैनात थे और मां अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थीं। उसी रात उनकी नाबालिग बेटी अचानक लापता हो गई थी।


पड़ोसी निकला आरोपी, जांच में हुआ खुलासा


पुलिस जांच में सामने आया कि पड़ोसी हरेराम चौहान ने लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस ने लड़की को बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया गया।


अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलें


मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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