आवाज़ न्यूज़, जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 893/17 से संबंधित बालिका दुष्कर्म मामले में बुधवार को अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाया।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय श्रीमती रूपाली सक्सेना ने आरोपी मंसूर अली को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत, आरोपी दोषी साबित
मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बेद प्रकाश तिवारी तथा विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र पाल द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को गंभीर अपराध हेतु दोषी ठहराते हुए सजा निर्धारित की।
मामले की पृष्ठभूमि
आरोप था कि आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों द्वारा मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया। लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाकर निर्णय दिया।
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