Jaunpur News नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना

Neeraj Yadav Swatantra
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 Aawaz news 



जौनपुर।

पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।


यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने सुनाया। मामला मछलीशहर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उनकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा 12 की छात्रा थी। आरोप है कि सूरज पुत्र मेवा लाल बिंद, निवासी जमुहर, थाना मछलीशहर, उसे लगातार फोन करता था और बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की बात करता था।


अभियोग के अनुसार 22 सितंबर 2017 की सुबह करीब चार बजे आरोपी के दोस्त संजय ने लड़की को भुसावल भेज दिया। बाद में उसे रोडवेज बस में देखा गया। अगले दिन फोन पर सूरज ने पीड़िता के परिजनों को बताया कि वह उसे भुसावल से ट्रेन द्वारा ले गया है।


पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अदालत के सामने रखे। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


फैसले के बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पीड़िता को आर्थिक सहायता मिलना जरूरी है, इसलिए अर्थदंड की पूरी राशि उसे प्रदान की जाएगी।



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✍️ आवाज़ न्यूज़ | जौनपुर


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