जौनपुर। आवाज़ न्यूज़
पॉक्सो व दुष्कर्म के गंभीर मामले में जौनपुर की विशेष अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त कुतुबुद्दीन को आजीवन कारावास सहित कई धाराओं में कठोर सजा सुनाई है। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय श्रीमती रूपाली सक्सेना की अदालत में थाना लाइन बाजार से संबंधित मुकदमा संख्या 392/22 की सुनवाई चल रही थी। न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त को दोषी पाया।
अदालत ने विभिन्न धाराओं में निम्न दंड सुनाए—
धारा 363 आईपीसी – 3 वर्ष कारावास व ₹2,000 जुर्माना
धारा 366 आईपीसी – 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹3,000 जुर्माना
धारा 376 आईपीसी – 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना
धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट – आजीवन कारावास व ₹10,000 जुर्माना
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। वहीं, न्यायिक परिसर में एहतियातन सुरक्षा बल तैनात रहे।
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