Jaunpur News जौनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 54,265 मामलों का निस्तारण, 19 करोड़ से अधिक की समझौता राशि तय

Neeraj Yadav Swatantra
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Aawaz News 



जौनपुर। जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों मामलों का निस्तारण करते हुए करोड़ों रुपये की समझौता राशि तय की गई। इस लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया।


कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार शशि ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सिविल जज (सीडी) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी रणजीत कुमार की देखरेख में आयोजन सम्पन्न हुआ।


राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 6325 मामलों तथा राजस्व न्यायालयों और अन्य विभागों के प्री-लिटिगेशन से जुड़े 47,940 मामलों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 54,265 मामलों का समाधान कराते हुए करीब 19 करोड़ 16 लाख 29 हजार 258 रुपये की समझौता राशि तय की गई।


पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 101 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीड़ित पक्ष को लगभग 1 करोड़ 27 लाख 21 हजार 103 रुपये की समझौता राशि दिलाई गई। वहीं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के मामलों में 61 मामलों का निस्तारण करते हुए 5 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई।


इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों द्वारा 4201 शमनीय आपराधिक मामलों का निस्तारण करते हुए 6 लाख 29 हजार 770 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सिविल न्यायालयों द्वारा 78 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें उत्तराधिकार के मामलों में 16 लाख 46 हजार 453 रुपये का प्रमाण पत्र जारी किया गया।


राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों के 1809 आपराधिक वाद, 607 राजस्व वाद और अन्य प्रकार के 44,074 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसके साथ ही नगर पालिका के जलकर से जुड़े 33 मामलों और बैंक व वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पांच प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।


लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।

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